उत्तरप्रदेश के लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ ने अग्निवीर योजना विरोध प्रदर्शन के दौरान आगजनी तोड़फोड़ करने वाले 69 उपद्रवियों से 12 लाख रुपए की वसूली का आदेश दिया है.
मेरठ. 2022 में केंद्र सरकार के अग्निवीर योजना के विरोध में अलीगढ़ के टप्पल में हुए प्रदर्शन के दौरान आगजनी तोड़फोड़ करने वाले 69 उपद्रवियों से अब 12 लाख रुपए की वसूली होगी. उत्तरप्रदेश के लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ ने यह आदेश दिया है. न्यायाधिकरण 69 उपद्रवियों को दोषी मानते हुए यह आदेश सुनाया है. गौरतलब है कि जून 2022 में अग्निवीर योजना के खिलाफ देश भर में उग्र प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान मेरठ के टप्पल में भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी.
इस दौरान उपद्रवियों ने 12 वाहनों के साथ ही पुलिस चौकी फूक डाली थी. इस मामले में पुलिस ने वीडियो और तस्वीरों के आधार पर 69 उपद्रवियों को चिन्हित किया था. उपद्रवियों से संपत्ति नुकसान की वसूली का मामला न्यायाधिकरण में चल रहा था. मेरठ मंडल के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने सभी 69 उपद्रवियों को दोषी मानते हुए 12,04,831 रुपए वसूली के निर्देश दिए हैं. यह भी पढ़ें: योगी जी माफ करा दो… यूपी पुलिस से बचा लो… गिड़गिड़ाया एक्टर्स किडनैपिंग केस का आरोपी, देखें VIDEO प्रति व्यक्ति 16969 रुपए वसूलने का आदेश क्लेम कमिश्नर के मुताबिक 17 जून 2022 को हिंसा के बाद 69 नामजद लोगों समेत 500 अज्ञात के खिलाफ संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज करवाया गया था. इस मामले में अब फैसला आया है. न्यायाधिकरण ने 16969 रुपए के हिसाब से हर उपद्रवी से कुल 12,04,831 रुपए वसूलने का आदेश पारित किया गया है. योगी सरकार ने बनाया है कानून गौरतलब है कि प्रदेश की योगी सरकार ने दिसंबर 2019 में CAA कानून केविरोध प्रदेश के अलग – अलग शेरोन में हुए हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन के बाद संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम का कानून बनाया है. इसके तहत विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजानिक या निजी संपत्ति के नुकसान पर वसूली प्रदर्शनकारियों से की जाएगी. इसी कानून के तहत यह फ़ासिला सुनाया गया है
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