अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बंगलूरू कोर्ट का बड़ा फैसला

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अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बंगलूरू कोर्ट का बड़ा फैसला
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बंगलूरू सिटी सिविल कोर्ट ने अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी है।

बंगलूरू कोर्ट ने अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बड़ा फैसला दिया है। बंगलूरू सिटी सिविल कोर्ट ने आरोपी सिंघानिया परिवार की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी। इससे पहले 20 दिसंबर 2024 को भी तीनों ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। बंगलूरू पुलिस के मुताबिक निकिता सिंघानिया ने अपने भाई और मां के साथ बंगलूरू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष और यूपी के जौनपुर

जिले की निवासी निकिता सिंघानिया की शादी साल 2019 में हुई थी। जिसके कुछ दिन बाद से ही दोनों के बीच कई मामलों लेकर अनबन थी। इसके बाद से दोनों ने तलाक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए थे। अतुल सुभाष के मुताबिक, फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और ससुरालीजनों की तरफ से बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किए जाने के कारण उसने 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी। अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट और एक घंटे से ज्यादा लंबा समय वीडियो रिकॉर्ड किया था। जिसमें उन्होंने उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। 14 दिसंबर को गिरफ्तार हुआ था सिंघानिया परिवार वहीं अतुल सुभाष के आत्महत्या के बाद 14 दिसंबर को उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम और सास निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था

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