इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए शर्त रखी कि सुशील सिंघानिया बिना अदालत को सूचित किए देश छोड़कर नहीं जाएंगे और उन्हें अपना पासपोर्ट जौनपुर पुलिस अधीक्षक के पास जमा करना होगा. साथ ही 50-50 हजार के दो पर्सनल बांड और दो जमानतदरों के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुशल सिंघानिया को गिरफ्तारी से राहत दी.
अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में नामजद आरोपी सुशील सिंघानिया को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है. जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने उनकी बढ़ती उम्र और बीमारियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत की मंजूर दी. चार सप्ताह के अंदर सुशील सिंघानिया को कर्नाटक के बेंगलुरु में दर्ज केस में सक्षम कोर्ट से राहत लेनी होगी.
Bengaluru techie death case: "Through media, I got to know that my name is also registered in the FIR. However, I am not associated with this case. This case has been going on from the past three years, but I haven't met them since then," says Sushil Singhania, uncle of… pic.twitter.
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