अनिल अंबानी, 24 अन्य पर सिक्योरिटी मार्केट में कारोबार करने पर SEBI ने लगाई पाबंदी

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अनिल अंबानी, 24 अन्य पर सिक्योरिटी मार्केट में कारोबार करने पर SEBI ने लगाई पाबंदी
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SEBI ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (KMP) या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ सहित सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े रहने से पांच साल की अवधि के लिए रोक दिया है.

बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने उद्योगपति अनिल अंबानी तथा रिलायन्स होम फ़ाइनेंस के प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य इकाइयों को कंपनी से धन के हेरफेर के लिए सिक्योरिटी मार्केट से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. SEBI ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ सहित सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े रहने से पांच साल की अवधि के लिए रोक दिया है.

इससे संकेत मिलता है कि कुछ प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी अनिल अंबानी के प्रभाव में कंपनी को मैनेज करने में विफल रहे. इन हालात में कंपनी RHFL को धोखाधड़ी में शामिल अन्य व्यक्तियों के बराबर ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});SEBI ने कहा कि इसके अलावा शेष इकाइयां या तो अवैध तरीके से हासिल कर्ज़ों की प्राप्तकर्ता थीं, या RHFL से धन के अवैध निकासी का रास्ता साफ करने में माध्यम रहीं.

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