Supreme Court News : सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार गुट को सलाह दी है कि वे चुनाव प्रचार में शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल न करें और अपने दम पर चुनाव लड़ें। कोर्ट ने दोनों गुटों से कहा कि वे अदालतों का समय बर्बाद करने के बजाय चुनाव पर ध्यान केंद्रित...
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बंटवारे के बाद विवाद से जुड़े मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट को सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि आप अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करें और चुनाव प्रचार में शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल न करें। आपका शरद पवार गुट के साथ 'वैचारिक मतभेद' हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करेंजस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ...
विधान पार्षद ने शरद पवार का एक वीडियो क्लिप पब्लिश की है। पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश होता है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों का हवाला दिया जिसमें उसने अजित पवार गुट को शरद पवार गुट की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। 20 नवंबर को होगी वोटिंग पीठ ने कहा कि लोग अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त समझदार हैं, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में वे कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकते हैं जहां...
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