अपराध का आरोप संपत्ति को ध्वंस करने का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति के विध्वंस का आधार नहीं है और वह ऐसे विध्वंस की धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो ऐसे देश में अकल्पनीय हैं जहां कानून सर्वोच्च है.

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस बीच, याचिकाकर्ता की संपत्ति के संबंध में सभी संबंधित पक्षों द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि 21 अगस्त, 2004 के प्रस्ताव के माध्यम से कठलाल ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि पर आवासीय घर बनाने की अनुमति दी थी और याचिकाकर्ता के परिवार की तीन पीढ़ियां पिछले लगभग 2 दशकों से उक्त घरों में रह रही हैं.

वरिष्ठ वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 6 सितंबर, 2024 को खेड़ा जिले के नाडियाड के डिप्टी एसपी के पास भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 333 के तहत एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें स्थिति का वर्णन किया गया था और यह स्पष्ट किया गया था कि अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन नगर पालिका या नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों के पास याचिकाकर्ता के वैध रूप से निर्मित और वैध रूप से कब्जे वाले मकान/आवास को ध्वस्त करने के लिए धमकी देने या बुलडोजर का उपयोग करने जैसा कोई...

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