Allahabad High Court: आज की सुनवाई में अफजाल अंसारी की तरफ से दाखिल की गई आपत्तियों पर यूपी सरकार और कृष्णा नंद राय के परिवार को जवाब दाखिल करना होगा. आज मामले की सुनवाई पूरी हो जाने की उम्मीद है. सुनवाई पूरी होने की सूरत में अदालत अपना जजमेंट रिजर्व कर सकती है. जिसके बाद फैसला आएगा कि अफजाल अंसारी सांसद बने रहेंगे या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी.
प्रयागराज. गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी. अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट दाखिल की है. पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल अपील पर अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय आपत्ति दाखिल कर चुके हैं. मूल केस पर दोनों पक्षों की बहस लगभग पूरी हो चुकी है. गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच कर रही थी.
हालांकि अफजाल अंसारी ने सोमवार को संसद सदस्य पद की शपथ ले ली है. यूपी सरकार और कृष्णानंद राय के परिवार की तरफ से अफजाल अंसारी की सजा को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल किए जाने की अपील की गई है. अफजाल अंसारी की तरफ से कहा गया है कि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के जिस मर्डर केस के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, उस केस में वह पहले ही बरी हो चुके हैं. अफजाल अंसारी की दलील है कि अगर वह मूल मुकदमे में बरी हो गए हैं, तो उस आधार पर लगे गैंगस्टर केस में उन्हें सजा नहीं दी जा सकती है.
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