अफजाल अंसारी की सांसदी बनी रहेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा को किया रद्द

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अफजाल अंसारी की सांसदी बनी रहेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा को किया रद्द
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एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी. जिसे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा दिया है. अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली सजा पर रोक का फैसला अदालत ने सुनाया है. गौरतलब है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी. अफजाल ने गैंगस्टर मामले में मिली सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सजा को रद्द करने के लिए क्रिमिनल अपील दायर की गयी थी. जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में चार साल की कैद की सजा के खिलाफ गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी की क्रिमिनल अपील और सजा को बढ़ाने की मांग में दाखिल राज्य सरकार की अपील और दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय की पुनरीक्षण याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.

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