Bihar News: अब से बिहार में लिफ्ट और एस्केलेटर का बिना रजिस्ट्रेशन के अपनी बिल्डिंग में नहीं लगवा सकते हैं. इसके लिए बिहार विधानसभा में बुधवार को बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 पास हो गया है. इस कानून के बन जाने के बाद इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा.
Bihar News : अब से बिहार में लिफ्ट और एस्केलेटर का बिना रजिस्ट्रेशन के अपनी बिल्डिंग में नहीं लगवा सकते हैं. इसके लिए बिहार विधानसभा में बुधवार को बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 पास हो गया है. इस कानून के बन जाने के बाद इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा.
बिहार विधानसभा में 24 जुलाई, 2024 दिन बुधवार को बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. इसके साथ ही राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है. बिहार के ऊर्जा विभाग के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की ओर से यह विधेयक विधानसभा में पेश किया गया. हालांकि, विपक्ष ने राज्य के संशोधित आरक्षण कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की मांग करते हुए बहिर्गमन किया.
मंत्री ने सदन में कहा कि बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक, 2024 के पारित होने के साथ अब बहुमंजिला इमारतों, वाणिज्यिक परिसरों, अस्पतालों, कार्यालयों और होटलों में लिफ्ट और एस्केलेटर का अनियमित उपयोग संभव नहीं होगा... इसे गैरकानूनी माना जाएगा. उन्होंने कहा कि अब राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में बहुमंजिला आवासीय इमारतों, व्यावसायिक इमारतों और होटलों का निर्माण तेजी से बढ़ा है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से इन मशीनों और उपकरणों के उचित संचालन को विनियमित करना जरूरी है.
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