अगर कोई बैंक डूब जाता है तो उसके जमाकर्ताओं को अधिकतम 1 लाख रुपये की राशि सरकार देती है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा..
पीएमसी बैंक घोटाले के सामने आने के बाद से बैंकों में ग्राहकों की जमा राशि के भविष्य को लेकर बहस छिड़ी हुई है. इस बहस के बीच आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, बैंक खातों में जमा रकम पर इंश्योरेंस गारंटी की सीमा बढ़ा दी गई है. अगर कोई बैंक डूब जाता है तो उसके जमाकर्ताओं को अधिकतम 1 लाख रुपये की राशि सरकार देती है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. आम बजट में ऐलान के बाद अब बैंकों में जमा रकम पर अब 5 लाख रुपये की इंश्योरेंस गारंटी मिलेगी.
इसे देखते हुए अक्टूबर में आजतक के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बैंक में डिपॉजिट 1 लाख से ज्यादा की रकम को इंश्योरेंस के दायरे में लाने पर वित्त मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है. उन्होंने कहा था कि डिपॉजिटर इश्योरेंस स्कीम एक्ट में डिपॉजिट की सीमा बढ़नी चाहिए और इस पर काम किया जा रहा है.
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