हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन मामले में शंभू बार्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने अर्जी दाखिल की थी. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.
पिछले काफी दिनों से बंद शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है और इस संबंध में पंजाब-हरियाणा सरकार से सुझाव मांगा है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर 500-600 ट्रैक्टर ट्रॉली पड़ी हैं. वहां मॉडिफाइड ट्रॉलियां हैं.इस पर सुनवाई कर रही बेंच ने सवाल करते हुए कहा, "अगर सरकार किसानों के साथ बैठती है, तो किसान दिल्ली क्यों आना चाहते हैं.
उन्हें लगेगा कि आप सिर्फ अपने हितों की बात कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं. कोई न्यूट्रल रास्ता अपनाइए. कोर्ट ने कहा कि यह विश्वास की कमी का मामला है. किसी न्यूट्रल व्यक्ति को तैनात करने के बारे में सोचें.
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