डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मसिद्ध नागरिकता को बेहूदा बताते हुए इसे 20 जनवरी को पदभार ग्रहण के बाद समाप्त करने का इरादा जताया है। यह अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन द्वारा सुरक्षित है। ट्रंप समर्थकों का तर्क है कि इससे बर्थ टूरिज्म बढ़ता है। हालांकि ऐसे फैसले से कानूनी चुनौतियाँ भी सामने...
वॉशिंगटन: अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जन्म से मिलने वाली नागरिकता 'बेहूदा' है और 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद वह इसे खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिलने का अधिकार संविधान में 150 से ज्यादा वर्षों से है। इस नियम के तहत अमेरिका हर उस बच्चे को नागरिकता देता है, जो उसकी सीमा में पैदा हुए हों। भले ही उनके माता पिता किसी और देश के नागरिक हों। हालांकि ट्रंप इसे जल्द ही बदलने वाले हैं।ट्रंप ने एक इंटरव्यू में...
स्टैमेट्स ने कहा, 'ट्रंप और उनके समर्थकों का तर्क है कि इस प्रणाली का दुरुपयोग हो रहा है। अमेरिकी नागरिक बनने के लिए कड़े मानक होना चाहिए।'ट्रंप का क्या है विरोधजन्म से मिलने वाली नागरिकता का अधिकार संविधान के 14वें संशोधन पर आधारित है। ऐसे में इसे खत्म करने से ट्रंप के सामने कई कानूनी चुनौतियां आएंगी। 14वें संशोधन के मुताबिक, 'अमेरिका में जन्मे या उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन जन्मा हर व्यक्ति अमेरिका का नागरिक है।' ट्रंप और इस नीति के विरोधियों का कहना है कि इससे 'बर्थ...
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