वित्त मंत्रालय की ओर से ये छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत दी जाएगी
अगर आप अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है.
इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी. ये छूट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी. . बता दें कि इस साल ''श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'' बनाया गया था और मंदिर बनाने के लिए इसी के तहत सारे दान लिए जा रहे हैं. आयकर छूट का दावा करने के लिए ये जरूरी है कि ट्रस्ट से मिली दान की रसीद आपके पास हो. इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्योरा होना चाहिए.नोटिफिकेशन में कहा गया है कि धारा 80 जी के तहत सभी धार्मिक ट्रस्टों को छूट नहीं दी जाती है.
आयकर की धारा 80 जी के तहत कोई भी शख्स, एचयूएफ या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है. शर्त ये है कि आप जिस संस्था को यह दान देते हैं, वह सरकार के पास रजिस्टर्ड जरूर होनी चाहिए. इस कटौती का फायदा कोई भी व्यक्ति या करदाता ले सकता है, उसे दान करने में तय शर्तों का ध्यान रखना होगा. यह योगदान चेक या कैश के माध्यम से किया जा सकता है.
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राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में देंगे दान तो मिलेगी इनकम टैक्स में छूटअभी सभी धार्मिक ट्रस्टों को इनकम टैक्स के सेक्शन 80जी के तहत छूट का प्रावधान नहीं है, किसी भी ट्रस्ट को पहले आईटी के सेक्शन 11 और 12 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके बाद उसके दानकर्ताओं को छूट मिलती है।
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