Arvind kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी. केजरीवाल को जमानत यूं ही नहीं मिली. इसके लिए सिंघवी की दलीलों ने तिहाड़ जेल का ताला तोड़ा.
नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई मामले में केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत दी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो बेल राशियों पर जमानत दी. अरविंद केजरीवाल को यू हीं जमानत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों ने बड़ा काम किया. तो चलिए जानते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे मिली और कौन-कौन सी दलीलों ने काम आसान बनाया.
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें दी थीं, उसी की वजह से अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ का ताला टूटा है. सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सीबीआई की दलीलों पर सिंघवी अक्सर भारी पड़े. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केजरीवाल के पक्ष में है. तो चलिए जानते हैं सिंघवी की दलीलों को एक नजर में. अभिषेक सिंघवी की दलीलें: जो व्यक्ति संवैधानिक पदाधिकारी है, उसके फरार होने का जोखिम नहीं हो सकता है.
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