केजरीवाल को कोर्ट के आदेशानुसार, 2 जून को सरेंडर करना है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत या किसी अन्य राहत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है.
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.
Advertisement आम आदमी पार्टी देशभर में कई सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है. इसलिए दिल्ली की शराब नीति मामले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्हें दो जून को जेल लौटना है.
बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. हालांकि, यह नीति अब रद्द की जा चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला चल रहा है.
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