Arvind Kejriwal Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी है। उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो शेयर किया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज उनके खिलाफ मानहानि से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित एक कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में उनके खिलाफ समन को जारी रखने का आदेश दिया था। क्या है पूरा मामला? अरविंद केजरीवाल ने यूट्यूबर...
किया था। शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन के वकील ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल सोशल मीडिया मंच पर माफी मांग सकते हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने बीती 26 फरवरी को मामले की सुनवाई पर कहा था कि उन्होंने भाजपा की आईटी सेल से संबंधित यूट्यूबर ध्रुव राठी की वीडियो को रीट्वीट करके गलती की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के 2019 के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था और अपने आदेश में कहा था कि 'जब कोई सार्वजनिक हस्ती मानहानिकारक पोस्ट ट्वीट करती है,...
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