मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने सरकार द्वारा वित्त पोषित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि इन संस्थानों को सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुली भर्ती प्रक्रिया अपनानी...
चेन्नै: मद्रास हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि सरकारी फंड पाने वाले स्कूलों में सभी धर्मों के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। जस्टिस जी.आर.
मनोहर थंगराज ने दायर किया था। उन्होंने बिशप द्वारा डायोसिस द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति में एकतरफा निर्णय लेने से रोकने की मांग की थी।न्यायाधीश ने इन संस्थानों में नियुक्ति प्रक्रिया में कथित खामियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि कुछ अपवादों को छोड़कर, सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में नियुक्तियां अक्सर व्यावसायिक हितों से प्रभावित होती हैं। यह अपेक्षा करना उचित है कि शिक्षण के लिए राज्य सहायता प्राप्त करने के साथ ही सबसे योग्य शिक्षकों को...
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