अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकी के अब्बाजान, 'बबुआ' के निकले करीबी : BJP

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BJP का आरोप- अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकी के अब्बाजान, 'बबुआ' के निकले करीबी

गौरतलब है कि विशेष कोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 38 दोषियों को मौत और 11 को उम्रकैद की सजाई है. न्यायाधीश अंबालाल आर पटेल ने मृतकों के परिवारों के लिए एक लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 25,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. इसके अलावा, अदालत ने दोषियों पर 2.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और गुजरात सरकार को दोषियों से एकत्र की गई राशि से मुआवजा देने का निर्देश दिया.

सजायाफ्ता में से एक, वडोदरा के मोहम्मद उस्मान अगरबत्तीवाला, एक साल की कैद की सजा सुनाई गई थी. उसे 2.88 लाख रुपये चुकाने हैं. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 10 और 16 के तहत सजा दी गई थी. तीनों अपराधों में से प्रत्येक के लिए 38 में से प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.

इन प्रावधानों के अलावा, सभी 49 दोषियों को कानून के चार प्रावधानों - यूएपीए धारा 20, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और आईपीसी की धारा 124 ए , 121 ए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने आठ फरवरी को इस घटना के सिलसिले में कुल 77 आरोपियों में से 49 लोगों को दोषी ठहराया था. अन्य 28 को बरी कर दिया गया और एक आरोपी अयाज सैयद, को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया. बरी किए गए 28 में से 11 जेल से बाहर हैं, जबकि अन्य आपराधिक मामलों में उनकी आवश्यकता के कारण 17 अन्य न्यायिक हिरासत में हैं. 26 जुलाई, 2008 को शहर के विभिन्न हिस्सों में 20 बम विस्फोट हुए, जिसमें 56 लोग मारे गए और 246 अन्य घायल हो गए थे.

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