केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 119 के तहत उसे दी गई शक्तियों को लागू करने से इनकार कर दिया था.
नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आईटी कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वित्त वर्ष 20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी को माफ करने की मांग की गई थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस देरी को माफ करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 119 के तहत उसे दी गई शक्तियों को लागू करने से इनकार कर दिया था. इस आदेश की आयकर अधिकारियों सहित कर समूहों में व्यापक रूप से चर्चा हो रही है.
वित्त वर्ष 20 के लिए, सीबीडीटी ने आईटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 15 फरवरी, 2021 और अन्य के लिए 10 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी थी. फिर भी, कुछ करदाताओं ने विस्तारित नियत तारीख से परे आई-टी रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए माफी मांगना जारी रखा. हाईकोर्ट ने पाया कि लावा इंटरनेशनल द्वारा माफ़ी की प्रार्थना करते समय अधिकारियों ने विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखा था.
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