Former Delhi minister Satyendar Jain granted conditional bail in a money laundering case. Travel abroad is restricted, and a bond of ₹50,000 was required for release. दिल्ली एनसीआर | राज्य
दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सशर्त जमानत मिल गई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन को सशर्त जमानत दी है. उन्हें जमानत के लिए 50 हजार रुपये का मुचलका भरना पड़ा है. उन्हें देश से बाहर यात्रा करने पर रोक है. ईडी ने 30 मई 2022 को जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं थीं. इन कंपनियों के नाम- प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडो मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है.Bihar: 10 दिन पहले बिटिया का धूमधाम से बर्थडे मनाया, अब कर लिया सुसाइड, इंस्पेक्टर की आत्महत्या से पुलिस महकमा परेशान
मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के साथ-साथ उनकी पत्नी पूनम जैन, सुनील कुमार जैन, अजीत प्रसाद जैन, अंकुश जैन, वैभव जैन, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया है. सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.
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