लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया है।
भारतीय संसद के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक की समीक्षा के लिए एक 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया है। यह समिति वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को लोकसभा में पेश किए गए नए आयकर विधेयक 2025 की जांच करेगी। समिति का नेतृत्व भाजपा के बैजयंत पांडा करेंगे और उन्हें संसद के अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। संघीय संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होने वाला है और मानसून सत्र जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। नए आयकर विधेयक 2025
का उद्देश्य आयकर कानून 1961 की जगह लेना है और अप्रैल 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। विधेयक में, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय मूल्यांकन वर्ष की जगह टैक्स ईयर शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा ताकि भ्रम से बचा जा सके।नए इनकम टैक्स बिल में कानून को सरल और स्पष्ट बनाने का प्रयास किया गया है। इस नए बिल से लगभग 3 लाख शब्द कम किए गए हैं जिससे कानून अधिक सुगम और समझने में आसान होगा। साथ ही, बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। पुराने कानून में कुल 880 पन्नों थे, जबकि नए कानून में 622 पन्ने रखे गए हैं। इसमें ज्यादातर सबसेक्शन खत्म कर दिए गए हैं। पुराने और गैरजरूरी प्रावधान हटा दिए गए हैं। इससे कानून अधिक प्रासंगिक हो गया है। मुकदमेबाजी कम करने और टैक्स मामलों को जल्दी सुलझाने पर ध्यान दिया गया है। आसान और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। जटिल शब्दों को सरल बना दिया गया है। जैसे ‘नॉटविथस्टैंडिंग’ (Notwithstanding) को ‘इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग’ (Irrespective of anything) में बदला गया है। इससे आम लोगों के लिए कानून पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा।
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