आसाराम को SC से अंतरिम जमानत

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आसाराम को SC से अंतरिम जमानत
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आसाराम को SC ने खराब सेहत के आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है.

आसाराम को साल 2013 यानी 11 साल पहले रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था. आसाराम का जन्म 17 अप्रैल 1941 को पाकिस्तान के सिंध इलाके के बैरानी गांव में हुआ था. वह तांगा चलाने के साथ चाय भी बेचता था. राजस्थान की अदालत ने आसाराम को रेप के मामले में सजा दी थी, जो जोधपुर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं. साल 2013 में आसाराम बापू के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ था. वहीं, रेप 2001 से 2006 से बीच हुआ था.

वहीं, आसाराम के साथ उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी पीड़िता की बहन ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था. साल 2019 अप्रैल के महीने में नारायण साईं को आजीवन कारावास की सजा मिली थी. वहीं, आसाराम पर साल 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले के मुताबिक, आसाराम ने अहमदाबाद के बाहर बने आश्रम में साल 2001 से 2006 के बीच पीड़िता के साथ कई बार रेप किया. आसाराम के अलावा पीड़िता ने 7 अन्य लोगों के खिलाफ भी दुष्कर्म और बंधक बनाने का मामला दर्ज करवाया था. इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती का नाम भी शामिल था. इस मामले में सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने आसाराम बापू को दोषी माना और सजा दी. वहीं, बाकी 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव होने से बरी कर दिया था. आसाराम खुद को 'भगवान' बता चुका है. जानकारी के मुताबिक, आसाराम का पुराना नाम आसुमन थाउमल हरपलानी था, जिसका जन्म 17 अप्रैल 1941 को पाकिस्तान के सिंध इलाके के बैरानी गांव में हुआ था. वहीं, जब बंटवारा हुआ तो आसाराम का परिवार अहमदाबाद रहने लगा. कहा जाता है कि आसाराम गुजर-बसर के लिए तांगा भी चलाता था. साथ ही चाय बेचने के साथ शराब का कारोबार भी किया. आसाराम की वेबसाइट मुताबिक, आसाराम भगवान को पाने के लिए लीलाजी महाराज के पास गय

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