इंटरनेशनल कोर्ट ने यरुशलम पर इजराइली कब्जे को गैरकानूनी बताया: कहा- जमीन खाली करें, फैसले से नाराज लोगों ने...

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इंटरनेशनल कोर्ट ने यरुशलम पर इजराइली कब्जे को गैरकानूनी बताया: कहा- जमीन खाली करें, फैसले से नाराज लोगों ने...
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इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने शुक्रवार को अहम घोषणा करते हुए कहा कि इजराइल का फिलिस्तीनी इलाकों पर कई दशकों से अवैध कब्जा है और इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। इजराइल ने 1967 में अरब देशों को हराने के बाद वेस्ट

कहा- जमीन खाली करें, फैसले से नाराज लोगों ने फिलिस्तीनी बस्तियां जलाईं ICJ ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम पर इजराइल के कब्जे को गैरकानूनी माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में इजराइल को जमीन खाली करने और मुआवजा देने की सलाह भी दी है।

ICJ ने कहा कि इजराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीन लिया है। वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल को इन इलाकों पर इतने सालों तक शासन के कारण फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए। ICJ के फैसले के बाद वेस्ट बैंक के करीब बसे फिलिस्तीनी आबादी वाले बुरीन गांव में इजराइली लोगों ने आग लगा दी।ICJ के फैसले के बाद PM नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। वे जहां रह रहे हैं वे उनकी अपनी जमीन है। यरुशलम कब्जाई जमीन नहीं है बल्कि, इजराइल की राजधानी है। ये आज से नहीं है, हमेशा से ही ये इजराइलियों की जमीन है।

ICJ में 15 जज हैं जिनमें से 11 जजों ने इजराइल के खिलाफ फैसला सुनाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ICJ का ये फैसला सिर्फ एक सलाह है जिसे मानने के लिए इजराइल को मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए ICJ को शुक्रिया कहा।

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