इस मामले में दखल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि क्या वह यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के बारे में कुछ करने जा रही है.
इंडिया गोट लेटेंट मामले में रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने रणवीर को शो करने की इजाजत दे दी है. रणवीर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उस आदेश में संशोधन करने की मांग की गई. जिसमें कहा गया था कि अगले आदेशों तक याचिकाकर्ता व उसके साथी कोई शो नहीं करेंगे.  इलाहाबादिया की ओर से कहा गया कि उनके 280 कर्मचारी हैं. ये उनके जीवन यापन का सवाल है, वो हस्तियों के इंटरव्यू भी करते हैं.
जस्टिस कांत ने कहा कि सोचिए कि ऐसा कौन सा सीमित विनियामक उपाय हो सकता है जिससे सेंसरशिप न हो. जिसमें कुछ हद तक नियंत्रण का तत्व होना चाहिए. यह भावी पीढ़ी के पोषण का भी सवाल है. कुछ करने की जरूरत है अगर कोई चैनल पर कुछ देखना चाहता है, तो उसे देखने दें.असम पुलिस ने बुलाया फिर भी नहीं आएसॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह अश्लील ही नहीं विकृत है. मैंने शो देखा और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं और अटॉर्नी जनरल यह शो एक साथ नहीं देख सकते हैं.
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