Income Tax Return (ITR) Filing Deadline And Benefits Details - वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है
नहीं करने पर देना होगा ₹5 हजार तक का जुर्माना, समय पर रिटर्न भरने के 4 फायदेवित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है तो आज ही कर दें। क्योंकि ऐसा न करने पर आपको 5 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन के मुताबिक, समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके 4 और फायदे भी हैं।निर्धारित तारीख के भीतर ITR दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना यानी पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है।अभी...
उदाहरण के लिए, अगर शेयरों की बिक्री पर लॉस हुआ है, तो फिर उसे 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, हालांकि, अगर समय पर रिटर्न फाइल नहीं गया है तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता और ये फायदा नहीं मिलेगा।करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। पहली या पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर आपकी 2.
वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.
Income Tax Return Income Tax Return No Income Tax Liability In 2024
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