आयकर विभाग, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयरों को चेताया है कि टैक्स बचाने के उद्देश्य से ITR में फ़र्ज़ी दावे करना न सिर्फ़ नाजायज़ है, बल्कि क़ानूनी रूप से दंडनीय अपराध भी है, और ऐसा करने की वजह से न सिर्फ़ उनके रिफ़ंड या प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है, बल्कि करदाताओं को जुर्माना और कैद भी भुगतनी पड़ सकती है.
आज 31 जुलाई है, और उन सभी लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है, जिनका ऑडिट नहीं होता है. इसकी जद में सभी नौकरीपेशा लोग आ जाते हैं. आखिरी तारीख से पहले ही लगभग 6 करोड़ ITR फ़ाइल हो चुके हैं, लेकिन हड़बड़ी या जल्दबाज़ी में भी कुछ करदाता टैक्स बचाने की जुगत में कुछ बेईमानी कर रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी चेतावनी दी है.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.
ऐसे कई करदाता जांच में पकड़ में आए हैं, जिन्होंने किसी विशेष मद में कुछ भी खर्च किए बिना टैक्स छूट हासिल करने के लिए खर्च किए जाने का दावा किया है. वास्तव में खर्च किए बिना किसी रकम पर डिडक्शन या कटौती पाने की कोशिश करना जांच में शर्तिया सामने आ सकता है, और जांच की वजह से करदाता को रिफ़ंड मिलने या उनकी ITR प्रोसेस होने में विलंब भी होता है. इसके अलावा, फ़र्ज़ीवाड़ा पकड़ में आ जाने पर करदाता को गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं.
Income Tax Return ITR Filing Income Tax Department ITR Efiling
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