जेल में बंद पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इमरान खान को सबूतों के अभाव में साइफर केस (सीक्रेट लेटर चोरी) मामले में बरी कर दिया है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला; सबूतों के अभाव में कोर्ट ने 10 साल की सजा रद्द कीजेल में बंद पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को इमरान खान और उनकी सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को सबूतों के अभाव में साइफर केस में बरी कर दिया है।
सोमवार को इमरान खान और कुरैशी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आमिर फारुख और न्यायामूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुनाया। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी अन्य मामले में हिरासत में नहीं रखा गया है, तो रिहा किया जाए। यह साइफर पिछले साल मार्च में अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी एम्बेसेडर असद मजीद खान ने विदेश मंत्रालय को भेजा था। खान ने इसे पढ़ने के बहाने अपने पास रख लिया और बाद में कहा कि यह लेटर खो गया है। हालांकि, वो साइफर को कई रैलियों में खुलेआम लहरा चुके हैं।
कुछ वक्त पहले तक ‘साइफर गेट या केबल गेट या नेशनल सीक्रेट गेट’ केस में इमरान का फंसना तय माना जा रहा था। इसकी वजह यह है कि जब वे प्रधानमंत्री थे, तब आजम खान उनके चीफ सेक्रेटरी थे। आजम से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम दो बार पूछताछ कर चुकी थी। आजम ने साफ कहा था कि उन्होंने यह साइफर इमरान को दिया था। आजम ने अपना बयान जांच एजेंसी और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया था। इसकी कॉपी पर सिग्नेचर भी किए थे।
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