इरान ने महिलाओं के लिए हिजाब पहनने के कानून को लागू करने की प्रक्रिया को रोक दिया है। कानून को लेकर कई आलोचनाएं हुई थीं।
इरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनने के कानून को लागू करने की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। यह कानून महिलाओं पर हिजाब ना पहनने पर भारी जुर्माना, सरकारी सेवाओं से वंचित करना और जेल भेजने तक का प्रावधान था। कारोबारियों को भी नियम ना मानने पर जुर्माना और दुकान बंद करने जैसी सजा का सामना करना पड़ सकता था। कानून दिसंबर के मध्य में लागू होना था, लेकिन राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इसे वीटो कर दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस कानून से देश में फिर से अशांति फैल सकती है। राष्ट्रपति ने कहा
कि कानून में कई 'सवाल और अस्पष्टताएं' हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अब इस कानून की समीक्षा करेगी
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