इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची को गर्भ खत्म करने की इजाजत नहीं दी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची को गर्भ खत्म करने की इजाजत नहीं दी
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक 13 वर्षीय बच्ची की याचिका पर सुनवाई करते हुए 32 हफ्ते के उसके गर्भ को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और कहा कि बच्ची को प्रेग्नेंसी अवधि पूरा करने की तुलना में प्रेग्नेंसी को खत्म करना अधिक जोखिम भरा है.

हाईकोर्ट ने कहा कि 13 वर्षीय बच्ची गर्भपात और गर्भावस्था जारी रखने के बीच चयन करने की स्थिति में नहीं हो सकती. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बच्ची टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी और प्रेग्नेंसी पूरी अवधि तक जारी रखने के बीच सही विकल्प चुनने में सक्षम नहीं हो सकती. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रेग्नेंसी जारी रखने की तुलना में 13 वर्षीय बच्ची के जीवन के लिए अधिक जोखिम होने के कारण मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी संभव नहीं होगा.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.

डॉक्टरों की टीम ने एक राय दी जिसे सीएमओ के 8 अगस्त 2024 के कवरिंग लेटर के साथ सीडब्लूसी हापुड़ को भेजा गया जिसमें यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता/पीड़ित की आयु लगभग 13 वर्ष है. याचिकाकर्ता के शरीर में हीमोग्लोबिन मात्र 08 ग्राम है जो कम है और कोर्ट ने अपने फैजल में राय दी कि,  "पीड़िता की उम्र बहुत कम है और उसके शरीर में खून की कमी है एवं पीड़िता के गर्भ में 31 weeks का जीवित भ्रूण है.

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