इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 41 साल बाद रद्द की आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 41 साल बाद रद्द की आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बदायूं की एक अदालत का 41 साल पुराना फैसला रद्द कर दिया है, जिसमें हत्या के आरोपी को दोषी साबित करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पूर्व सैनिक को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के 41 साल बाद स्थानीय अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने दोषी साबित किए गए मुरारी लाल की याचिका पर गवाहों के बयानों में विरोधाभास का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया है. मुरारी लाल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं.

गवाहों के बयानों में था विरोधाभास: HCहाई कोर्ट ने पिछले महीने अपने आदेश में कहा था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास बहुत स्पष्ट था. जहां पहले गवाह ने कहा था कि शव को घटनास्थल से पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, जबकि चौथे गवाह ने कहा पुलिस स्टेशन में शव कभी नहीं लाया गया था.

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