इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी जिसमें मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत राज्य अधिकारियों से मांगी गई थी. कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्थलों का असली उद्देश्य प्रार्थना करना है और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अधिकार का विषय नहीं हो सकता.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत राज्य अधिकार ियों से मांगी गई थी. कोर्ट का कहना था कि धार्मिक स्थलों का असल मकसद प्रार्थना करना है, और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अधिकार का विषय नहीं हो सकता.Advertisementये याचिका पीलीभीत के रहने वाले मुख्तियार अहमद ने दाखिल की थी, जिसे जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डोनाडी रमेश की दो सदस्यीय बेंच ने खारिज कर दिया.
Advertisementयह भी पढ़ें: पाकिस्तान में गिराई गई अहमदी मस्जिद, अहमदियों को अपने मजहब का हिस्सा क्यों नहीं मानते मुसलमानमस्जिदों से हटाए गए थे लाउडस्पीकरइंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में दिसंबर 2024 के आखिरी में यूपी पुलिस की टीम ने कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए थे. फिरोजाबाद के एसपी रविशंकर प्रसाद ने तब बताया था कि मस्जिदों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में कई शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई की गई.
लाउडस्पीकर मस्जिद हाईकोर्ट राज्य अधिकार
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