इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई पर लगाई रोक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई पर लगाई रोक
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई पर रोक लगा दी है और विपक्षियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी की निगरानी याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। अब अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। याचिका के अनुसार, संभल की अदालत में बीते 19 नवंबर को हरिशंकर जैन व अन्य ने दीवानी मुकदमा दाखिल किया। मुकदमे में शाही जामा मस्जिद को पूर्व में मंदिर होना बताया गया। अदालत ने इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए

मौके का सर्वे का आदेश दिया था। 24 नवंबर 2024 को इसी सर्वे को लेकर हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी। याचिका में संभल की जिला अदालत में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए उसकी सुनवाई रद्द किए जाने की मांग की गई है। याचिका में मुख्य रूप से एक ही दिन में दीवानी मुकदमा दाखिल किए जाने, उस पर तुरंत सुनवाई किए जाने और सर्व आदेश होने के साथ ही सर्वे का काम भी शुरू किए जाने को आधार बनाया गया है। कहा गया है कि सर्वे की वजह से एक पक्ष को बड़ा नुकसान हो रहा है। साथ ही अदालत के सर्वे आदेश की आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग की गई है

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मंदिर-मस्जिद विवाद संभल इलाहाबाद हाईकोर्ट रोक सर्वे

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