इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नॉन-वेज लाने वाले छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नॉन-वेज लाने वाले छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल के लंच बॉक्स में नॉन-वेज लाने के मामले में छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया है. तीन नाबालिक छात्रों को उनके स्कूल से कथित तौर पर टिफिन में मांसाहारी भोजन लाने की वजह से निकाल दिया गया था. कोर्ट ने बच्चों की मांग पर याचिका स्वीकार की और स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

स्कूल के लंच बॉक्स में नॉन-वेज लाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्र ों के हक में फैसला सुनाया है, जिन्हें उनके स्कूल से कथित तौर पर टिफिन में मांसाहारी भोजन लाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया था. यह आदेश बच्चों की मांग सबरा की याचिका पर दिया गया है. दरअसल, अमरोह के एक स्कूल प्रिंसिपल ने तीन नाबालिक छात्र ों को टिफिन में नॉन-वेज लाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया था. इसके बाद बच्चों की मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की बेंच ने इस मामले में पर फैसला सुनाया है.याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अमरोहा के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के अंदर बच्चों को सीबीएसई से संबद्ध किसी अन्य स्कूल में दाखिला दिलाएं और अदालत के समक्ष अनुपालना का हलफनामा दाखिल करें. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि स्कूल के इस कदम से बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन हुआ है.

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स्कूल नॉन-वेज छात्र हाईकोर्ट फैसला

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