इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच SIT नहीं करेगी, याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट बोला- इस लेवल पर आदेश देना समय से...

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इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जांच SIT नहीं करेगी, याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट बोला- इस लेवल पर आदेश देना समय से...
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Supreme Court Electoral Bonds Case Update - Special Investigation Team (SIT)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की SIT जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि इसमें दखलंदाजी करना आर्टिकल 32 के तहत गलत और समय से पहले होगा।

शीर्ष कोर्ट ने NGO कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समेत 4 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इनमें दावा किया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर राजनीतिक दलों, निगमों और जांच एजेंसियों के बीच स्पष्ट लेन-देन होता है। दूसरी मांग थी कि आखिर घाटे में चल रहीं कंपनियों ने पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे फंडिंग की। अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि पॉलिटिकल पार्टियों से इलेक्टोरल बॉन्ड में मिली राशि वसूल करें, क्योंकि यह अपराध से जरिए कमाई गई राशि है।

याचिका में ये आरोप भी थे कि घटिया दवाइयां बनाने वाली कई फार्मा कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का उल्लंघन है।2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। वहीं, विरोध करने वालों का कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, इससे ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते...

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