ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेतुकी दलीलें देने पर नाराजगी

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ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेतुकी दलीलें देने पर नाराजगी
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सुप्रिम कोर्ट ने ईडी पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेतुकी दलीलें पेश करने और जमानत पर रिहा करने वाले लोगों को जेल में रखने की कोशिश करने की आलोचना की है. पीएमएलए के प्रावधानों के विपरीत दलीलें पेश करने पर ईडी को कोर्ट ने फटकार लगाई है.

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग केसों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है. कोर्ट ने ईडी पर सख्त टिप्पणी की है कि केंद्रीय जांच एजेंसी लोगों को जेल भेजना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में नाबालिगों, महिलाओं या बीमार लोगों को जमानत देने पर पीएमएलए के प्रावधानों के विपरीत ‘अनजाने’ में दलीलें पेश करने पर ईडी पर नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एजेंसी का इरादा आरोपियों को जेल में रखने का है.

अदालत ने साफ कर दिया कि वह ऐसी बेतुकी दलीलों को बर्दाश्त नहीं करेगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी ने अपनी गलती मानी. ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि एक विधि अधिकारी ने दलील पेश करते समय गलती की है. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर आरोप गंभीर हैं तो नरमी नहीं बरती जानी चाहिए. इस पर अदालत ने साफ कहा कि संवादहीनता का कोई सवाल ही नहीं है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी उस बात पर थी, जब ईडी की ओर से पेश एक विधि अधिकारी ने 19 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि भले ही कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र का हो, या महिला हो, या बीमार या कमजोर व्यक्ति हो, धारा 45 की उप-धारा (1) की धारा (ii) के तहत कड़ी शर्तें पीएमएलए उन पर लागू होगी. तब ईडी की ओर से पेश अधिकारी शशि बाला की जमानत याचिका का विरोध कर रहे थे. शशि बाला पर शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज स्कैम मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. वह पेशे से एक सरकारी शिक्षिका हैं. क्या है मामला यहां बताना जरूरी है कि पीएमएलए की धारा 45 की उप-धारा (1) के एक प्रावधान में कहा गया है कि उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, अगर विशेष अदालत ऐसा निर्देश देती है. बुधवार को फिर से शशि बाला की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि 19 दिसंबर को जो दलील दी गई वह पूरी तरह से बेतुकी थी. पीठ ने हड़काते हुए कहा कि हम इस तरह की दलील बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कानून के विपरीत है. जब तुषार मेहता ने मांगी माफी हालांकि, डैमेज कंट्रोल करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक अनजाने में हुई गलती थी, जो संवाद की कमी के कारण हुई थी. उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी. लेकिन पीठ ने जोर देकर कहा कि विधि अधिकारी की दलील पीएमएलए के आरोपियों को जेल में रखने के सरकार के इरादे को दर्शाती है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘अगर भारत संघ की ओर से पेश होने वाले वकीलों को कानून के बुनियादी प्रावधानों की जानकारी नहीं है तो वे मामले में पेश क्यों हों? संवादहीनता का कोई सवाल ही नहीं है. हम कानून के बिल्कुल विपरीत दलीलें पेश करने के लिए भारत संघ की ओर से इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे.’ सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया आदेश इसके बाद पीठ ने शशि बाला को जमानत दे दी. हालांकि, तुषार मेहता ने पीठ की इस बात से सहमति जताई कि प्रावधान पीएमएलए के तहत आरोपी महिलाओं के लिए जमानत पर फैसला लेने में नरमी बरतने की अनुमति देता है. मगर यह भी कहा कि सरकारी शिक्षिका शाइन सिटी ग्रुप के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए किसी खाड़ी देश के व्यक्ति के संपर्क में थी

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