ईडी अपराध से अर्जित आय से केजरीवाल के जुड़े होने का सबूत देने में नाकाम रही: निचली अदालत

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ईडी अपराध से अर्जित आय से केजरीवाल के जुड़े होने का सबूत देने में नाकाम रही: निचली अदालत
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को निचली अदालत से राहत मिल गई थी। जिसके बाद ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने फिलहाल अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। हालांकि गुरुवार को निचली अदालत में सुनवाई के दौरान क्या हुआ आइए जानते हैं...

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक निचली अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा है कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अपराध से अर्जित आय मामले में प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रही है। हालांकि निचली अदालत की ओर से गुरुवार को जारी इस आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फौरी रोक लगा दी है। निचली अदालत का आदेश मीडिया को शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। केजरीवाल को राहत देने वाले आदेश में विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु...

खिलाफ उचित सबूत के बिना। यह भी ईडी की स्वीकार्य दलील नहीं है। न्यायाधीश ने कहा कि कानून का यह सिद्धांत है कि जब तक दोष साबित न हो जाए, तब तक हर व्यक्ति को निर्दोष माना जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान आरोपी के मामले में ऐसा लागू होता प्रतीत नहीं होता।उन्होंने अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन को उद्धृत करते हुए कहा कि भले ही 100 दोषी व्यक्ति बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा न सहनी पड़े।उन्होंने कहा कि यदि कोई अभियुक्त अपनी बेगुनाही का पता चलने तक व्यवस्था के अत्याचारों को...

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