ईमेल-सोशल मीडिया पोस्ट में गलत शब्द लिखना भी अपराध: बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- इससे भी महिलाओं की गरिमा को ठेस प...

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ईमेल-सोशल मीडिया पोस्ट में गलत शब्द लिखना भी अपराध: बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- इससे भी महिलाओं की गरिमा को ठेस प...
Social Media Posts Lowering Dignity Of Woman An O
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 अगस्त) को महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले मामले में सुनवाई की। जस्टिस एएस गडकरी और नीला गोखले की बेंच ने कहा कि ईमेल, सोशल मीडिया पर लिखे गए ऐसे शब्द जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचा bombay HC Words in emails, social media posts lowering dignity of woman an...

बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- इससे भी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैबॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले मामले में सुनवाई की। जस्टिस एएस गडकरी और नीला गोखले की बेंच ने कहा कि ईमेल, सोशल मीडिया पर लिखे गए ऐसे शब्द जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं तो वो आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध है।

महिला का आरोप था कि साउथ मुंबई की एक सोसायटी में रहे के दौरान व्यक्ति ने उसके खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक ईमेल लिखे थे। मेरे चरित्र पर टिप्पणी की गई थी। और इन ईमेल को सोसायटी के दूसरे लोगों को भी भेजा गया था। कोर्ट ने IPC की धारा 354 के तहत लगाए आरोप हटाए बेंच ने कहा कि ईमेल की सामग्री निस्संदेह अपमानजनक है और समाज की नजर में शिकायतकर्ता की छवि और प्रतिष्ठा को कम करने के उद्देश्य से है। अदालत ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।

कानून की व्याख्या सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप होनी चाहिए। निष्पक्षता, न्याय और समानता तय करने के लिए कानूनी सिद्धांतों का रिवैल्यूवेशन करना चाहिए।

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