उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार पर भाजपा सांसदों द्वारा देवघर हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सुरक्षा उल्लंघन मामले में सीआईडी द्वारा जांच कराने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विमान अधिनियम के तहत आता है और इस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी केवल डीजीसीए की है।
उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार से भाजपा सांसद ों द्वारा देवघर हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) सुरक्षा उल्लंघन मामले में तीखे सवाल किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने हेमंत सरकार से यह सवाल किया कि भाजपा सांसद ों की जांच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( डीजीसीए ) नहीं, बल्कि राज्य की आपराधिक जांच विभाग ( सीआईडी ) क्यों कर रही है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विमान अधिनियम के तहत आता है और इस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी केवल डीजीसीए की है। बता दें कि यह मामला झारखंड के देवघर जिले के कुंडा पुलिस स्टेशन में
भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप है कि इन सांसदों ने 31 अगस्त 2022 को देवघर हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनका चार्टर्ड विमान सूर्यास्त के बाद उड़ान भर सके। सीआईडी कैसे कर सकती है जांच- कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति ए एस ओका ने पूछा कि विमान अधिनियम के तहत कोई अपराध सीआईडी कैसे जांच सकती है। कोर्ट ने झारखंड सरकार से यह सवाल किया कि बिना पूर्व मंजूरी के जांच जारी रखी जा सकती है या नहीं। इससे पहले, उच्च न्यायालय ने इस मामले में एफआईआर को रद्द कर दिया था, क्योंकि इसके मुताबिक विमान (संशोधन) अधिनियम 2020 के तहत लोकसभा सचिवालय से सांसदों के खिलाफ एफआईआर के लिए मंजूरी जरूरी है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय की सुनवाई में दुबे के वकील ने कहा था कि 31 अगस्त 2022 को विमान में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन विमानन नियमों के अनुसार सूर्यास्त के बाद आधे घंटे तक उड़ान भरी जा सकती थी। वकील का यह भी कहना था कि सांसदों को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत झूठे आरोपों में फंसाया गया है
उच्चतम न्यायालय झारखंड सरकार भाजपा सांसद एयर ट्रैफिक कंट्रोल देवघर हवाई अड्डा सीआईडी डीजीसीए विमान अधिनियम
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
हेमंत सोरेन से भाजपा सांसदों का सहारा, कोयला रायल्टी बकाया के लिए अपीलझारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कोयला रायल्टी बकाया को लेकर भाजपा सांसदों से केंद्र सरकार से मदद मांगी है।
और पढो »
झारखंड हाईकोर्ट रोक लगाता है जेएसएससी भर्ती परीक्षा के परिणाम परझारखंड उच्च न्यायालय ने जेएसएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के परिणामों पर रोक लगा दी है।
और पढो »
व्हिप के बावजूद लोकसभा में गैरहाजिर रहे भाजपा के 20 सांसद, पार्टी एक्शन लेगी?एक देश एक चुनाव बिल के पक्ष में वोटिंग के दौरान भाजपा के कई सांसदों ने व्हिप को दरकिनार किया, जिसके बाद पार्टी ने उनको नोटिस जारी किया है.
और पढो »
शरद पवार का पीएम मोदी से मुलाकात, महाराष्ट्र की राजनीति में हलचलमहाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी-एसपी की सरकार के बने रहने का सवाल उठने के साथ, उनके पीएम मोदी से मुलाकात ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।
और पढो »
आज ही के दिन दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा, किसने की थी नए शहर की प्लानिंग?Todays History: 2018 में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल लंबे कार्यकाल के बाद भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद पद से इस्तीफा दिया.
और पढो »
झारखंड का बकाया: केंद्र ने 1.40 लाख करोड़ के दावे को नकारा, पिछले 3 सालों में 7790 करोड़ दिएCentre Denies Paying The Dues: केंद्र सरकार ने झारखंड के 1.
और पढो »