उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दिया

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उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दिया
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भारत उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को 31 जनवरी तक किसानों को उनकी जमीन के बदले मुआवजा देने का निर्देश दिया, अन्यथा उन पर अवमानना की कार्यवाई की जाएगी।

भारत उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 31 जनवरी तक किसान ों को उनकी जमीन के बदले मुआवजा प्रदान करें, अन्यथा उन पर अवमानना की कार्यवाई की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.

कोटेश्वर सिंह की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बीड जिले के जांभलखोरी बोरफड़ी में 2005 में पानी की टंकी बनाने के लिए किसानों की जमीन ली गई थी। यह जमीन महाराष्ट्र सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के तहत अधिग्रहित की थी। न्यायालय ने कहा कि यह एक क्लासिक उदाहरण हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया, जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि 1.49 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश पहले ही पारित किया गया था, लेकिन किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। न्यायालय ने कहा कि राज्य के अधिकारियों ने इस मामले में जिस तरह से काम किया, हम उससे पूरी तरह से निराश हैं। न्यायालय ने महाराष्ट्र के प्रमुख सचिव, वित्त सचिव और पंचायती राज सचिव को एक हफ्ते के भीतर इस मामले का संज्ञान लेने का आदेश दिया। साथ ही बीड के कलेक्टर को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि किसानों को मुआवजा मिल जाए। न्यायालय ने कहा कि 31 जनवरी तक सभी किसानों और संबंधित लोगों को मुआवजा दिया और इसकी रिपोर्ट शीर्ष कोर्ट को सौंपी जाए। न्यायालय ने कहा कि अगर 31 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सभी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना के मामले को आगे बढ़ाएंगे। न्यायालय ने कहा कि मुआवजा राशि का भुगतान न करने के लिए दोषी अधिकारियों से निजी रूप से एक लाख रुपये की वसूली की जाएगी

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