उच्च न्यायालय ने मेडिकल कोर्स की सुपर स्पेशियलिटी सीटों के खाली रहने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने केंद्र से कहा है कि वह राज्यों सहित सभी हितधारकों के साथ बैठक करे और इस मुद्दे पर गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करे।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मेडिकल सीटों के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि मेडिकल कोर्स की सीटें खाली नहीं रह सकतीं। साथ ही, केंद्र से कहा कि वह राज्यों सहित संबंधित पक्षों के साथ बैठक करे और इस मुद्दे पर गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करे। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। 2023 में प्रस्ताव अप्रैल 2023 में, उच्च न्यायालय ने मेडिकल कोर्स में सुपर स्पेशियलिटी सीटों के खाली रहने के मुद्दे को उठाया था। उस समय केंद्र ने इस
मुद्दे को सुलझाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्यों और निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा था। तीन महीने का दिया समय केंद्र की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि संबंधित पक्षों की समिति गठित की जा चुकी है। उसने इस मुद्दे पर अपनी सिफारिशें दी हैं। उन्होंने कहा कि यह उचित होगा यदि केंद्र सभी पक्षों के साथ बैठक कर एक ठोस प्रस्ताव सामने लाए। इसके बाद, पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह संबंधित पक्षों के साथ बैठक करे। अदालत ने तीन महीने के भीतर यह कार्य पूरा करने के लिए कहा और मामले को अप्रैल में अगली सुनवाई के लिए पोस्ट किया
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