उच्च न्यायालय ने ईडी की कार्यप्रणाली पर चिंता ज्यत की है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। ईडी ने हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार से देर रात तक पूछताछ की थी। ये पूछताछ करीब 15 घंटे और मध्यरात्रि के बाद तक चली। कोर्ट ने इसे ज़्यादती और अमानवीय व्यवहार कहा है। ईडी ने पंवार को अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी रद्द कर दी थी। ईडी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील खारिज कर दी और हाई कोर्ट के
फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने ईडी के काम करने के तरीके पर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ईडी की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एजेंसी किसी व्यक्ति को बयान देने के लिए मजबूर कर रही थी। यह एक चौंकाने वाली स्थिति है। ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में गलत दर्ज किया है कि पंवार से 14 घंटे 40 मिनट तक लगातार पूछताछ की गई थी। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान उन्हें रात का खाना खाने का ब्रेक दिया गया था। हुसैन ने यह भी कहा कि एजेंसी ने पहले ही यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि लोगों से देर रात तक पूछताछ न की जाए। ईडी की याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तर्क को खारिज कर दिया। बेंच ने पूछा कि एजेंसी बिना ब्रेक के इतने लंबे समय तक पूछताछ करके किसी व्यक्ति को कैसे प्रताड़ित कर सकती है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट और खुद की टिप्पणियां केवल जमानत देने के मुद्दे पर हैं, मामले के गुण-दोष पर नहीं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी के मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता को नोटिस/समन जारी किया गया था और वह सुबह 11 बजे ईडी के गुड़गांव कार्यालय में पहुंचा था और उससे लगातार 1:40 बजे (20 जुलाई) तक 14 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की गई। 'मानवाधिकारों को ध्यान में रखकर की जाए पूछताछ'हाई कोर्ट ने आगे कहा था, 'भविष्य के लिए, अनुच्छेद 21 के तहत जनादेश को देखते हुए, यह अदालत यह मान रही है कि ईडी ऐसे मामलों में संदिग्ध (व्यक्तियों) के खिलाफ एक बार में जांच के लिए कुछ उचित समय सीमा का पालन करने के लिए संवेदनशील बनाएगा। सटीक होने के लिए, अगर किसी दिए गए दिन के लिए इतने लंबे समय तक अनावश्यक उत्पीड़न करन
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