उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा समान नागरिक संहिता

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उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा समान नागरिक संहिता
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि जनवरी 2025 से 'समान नागरिक संहिता' या यूसीसी लागू होगा. उत्तराखंड को इससे पहले आजादी के बाद 'समान नागरिक संहिता' लागू करने वाला पहला राज्य होगा. यूसीसी शादी, तलाक, मेन्टिनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे कई जटिल क्षेत्रों को देखता है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा कर दी है कि जनवरी 2025 से " समान नागरिक संहिता " यानि यूसीसी लागू होगा. इसकी करीब-करीब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. ऐसा अगर होता है तो उत्तराखंड आजादी के बाद " समान नागरिक संहिता " लागू करने वाला पहला प्रदेश होगा. आपको बता दें कि यूसीसी यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, मेंटिनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे कई जटिल क्षेत्रों को देखता है.

2. कोई भी जाती, धर्म, संप्रदाय क्यों न हो तलाक का एक समान कानून होगा. अभी देश में हर धर्म के लोग इस बात का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के माध्यम से करते हैं. 3. बहुविवाह यानि पॉलीगैमी पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी. 4. हर सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार प्राप्त होगा. वहीं दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता है. 5. हलाला और इददत की प्रथाएं पर पाबंदी लगेगी. उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हक मिलेगा. 6. लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी.

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