उत्तराखंड के देहरादून में वेल्हम बॉयज़ स्कूल सोसाइटी को कोरोना काल में फीस से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने झटका लगाया है। कोर्ट ने स्कूल द्वारा ऑनलाइन कक्षा के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में रकम वसूलने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है।
देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून में वेल्हम बॉयज़ स्कूल सोसायटी को कोरोना काल में फीस से जुड़े मामले में झटका लगा है। महामारी के दौरान लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा भी अन्य मद में रकम वसूलने पर राज्य सरकार की तरफ से रोक का आदेश लगा था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जहां स्कूल को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने वेल्हम बॉयज़ स्कूल सोसाइटी और अन्य की तरफ से दायर रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें सरकार के 2021 के आदेशों को निजी स्कूल की स्वायत्तता का उल्लंघन करने के
रूप में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य के पास उनके स्कूलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास आयोजन के दौरान केवल ट्यूशन फीस लेने की अनुमति राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सरकारी काउन्सिल की तरफ से कहा गया कि जब स्कूल नहीं चल रहे थे तब भी हॉस्टल फीस, मेस फीस, लॉन्ड्री चार्ज, हॉर्स राइडिंग फीस, डेवलपमेंट और स्विमिंग चार्ज वसूला जा रहा था। लॉकडाउन में स्टूडेंट केवल वर्चुअल क्लास से पढ़ाई कर रहे थे। इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया जा रहा था। स्कूल की तरफ से दायर याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सरकार को पता चलता है कि संस्थान अत्यधिक शुल्क या अन्य शुल्क वसूल रहा है तो उसके पास ऐसे संस्थान को निर्देश जारी करने का पूरा अधिकार और कर्तव्य है, जिससे मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण से बचा जा सके।गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार कोविड काल में दोबारा खुले स्कलों को लॉकडाउन की अवधि के लिए विद्यार्थियों से सिर्फ ट्यूशन शुल्क ही लेने का आदेश दिया था। स्कूल शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि स्कूल विद्यार्थियों के क्लास में आने के दिन से ही केवल पूरा शुल्क ले सकते हैं।अदालत के उस आदेश में कहा गया था कि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी, जिनकी पढ़ाई अब भी ऑनलाइन माध्यम के जरिए हो रही है, वे केवल ट्यूशन शुल्क का ही भुगतान कर सकेंगे
EOUS UK HIGH COURT SCHOOL FEES COVID-19
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