उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हुआ है. UCC के लागू होने से विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार के लिए सभी धर्मों के लोगों के लिए समान कानून लागू होंगे. शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और महिलाओं को पुरुषों के समान तलाक का अधिकार होगा.
उत्तराखंड में आज से बहुचर्चित कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू हो रहा है. सूबे के मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा था कि हम सोमवार यानी 27 जनवरी से UCC के नियमों को लागू करने जा रहे हैं. उत्तराखंड में UCC के नियम लागू होने के साथ ही ये राज्य देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है. UCC के लागू होते ही कई सारी चीजें आज से ही बदलने जा रही हैं. राज्य सरकार ने इसे लागू करने से इसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया है. यूसीसी का एक पोर्टल भी आज लॉन्च किया जाएगा.
 अब से उत्तराखंड में बुहविवाह पर रोक लगेगी. लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वह किसी भी जाति या धर्म की हों, एक समान होगी. लड़कियों की शादी की 18 साल का होना जरूरी है. UCC के लागू होने के उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा भी बंद होने जा रही है. साथ ही उत्तराधिकार के लिए अब से लड़कियों को लड़कों के बराबर ही माना जाएगा.लिव इन रिलेशनशिप का रिजस्ट्रेशन कराना कपल के लिए अनिवार्य होगा.
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