उत्तराखंड में यूसीसी लागू, आदिवासी समुदायों को छूट

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उत्तराखंड में यूसीसी लागू, आदिवासी समुदायों को छूट
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उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मैनुअल मंजूरी दे दी है. यूसीसी के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों पर सभी धार्मिक समुदायों पर समान कानून लागू होगा. हालांकि, उत्तराखंड में बहुविवाह की परंपरा रखने वाली जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा और भोटिया जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है और उन्हें अपनी पारंपरिक प्रथाओं को जारी रखने की छूट मिलेगी.

Uttarakhand UCC Tribal People Will Get Exemption: उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को समान नागरिक संहिता के मैनुअल को मंजूरी दे दी. इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी का अंतिम नोटिफिकेशन इसी महीने जारी हो सकता है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस तरह का संकेत दिया है. मुख्यमंत्री धामी ने पहले कहा था कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर से शुरू होने वाले समय में यूसीसी को लागू किया जाएगा. समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक थी.

सवाल उठता है कि यूसीसी लागू होने के बाद इन जनजातियों में शादी की परंपरागत व्‍यवस्‍था पर क्‍या असर पड़ेगा? उत्तराखंड की जनजातियों में जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा और भोटिया जनजाति प्रमुख समूह हैं. उत्तराखंड के देहरादून जिले में लाखामंडल गांव की जौनसारी जनजाति के लोग आज भी अपनी धार्मिक परंपरा के चलते पॉलीऐन्ड्री विवाह करते हैं. आसान भाषा में समझें तो यहां महिलाओं के एक से ज्‍यादा पुरुषों के साथ शादी करने की परंपरा है.

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