उपद्रव की आशंका के चलते हैदराबाद में एक महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू
हैदराबाद, 28 अक्टूबर । विभिन्न संगठनों या दलों द्वारा उपद्रव की आशंका के चलते हैदराबाद पुलिस ने एक महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अब पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने कहा कि पुलिस को विश्वसनीय जानकारी मिली है कि कई संगठन और दल धरना और विरोध प्रदर्शन का सहारा लेकर हैदराबाद शहर में शांति भंग करने के साथ व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया, हैदराबाद शहर में सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से, हैदराबाद शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के हर प्रकार के जमावड़े, जुलूस, धरना, रैलियां या सार्वजनिक बैठकों पर रोक है। किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह को कोई भाषण देने, इशारे करने या चित्र, कोई प्रतीक, तख्तियां, झंडे और इलेक्ट्रॉनिक रूप के किसी भी प्रकार के संदेश आदि प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है। हैदराबाद और...
हालांकि, शांतिपूर्ण धरना और विरोध प्रदर्शन केवल इंदिरा पार्क और धरना चौक पर ही किए जा सकते हैं। इसके बाद हैदराबाद और सिकंदराबाद में कहीं भी किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर विशेषकर सचिवालय और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास प्रतिबंध आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ उचित दंड प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
पुलिस अधिकारी , ड्यूटी पर तैनात सैन्यकर्मी, अंतिम संस्कार, शिक्षा विभाग फ्लाइंग स्क्वायड और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत छूट प्राप्त व्यक्ति या समूह इस आदेश से मुक्त रहेंगे।मुसी नदी के किनारे और बफर ज़ोन में घरों को गिराने की योजना के विरोध में विपक्षी दलों द्वारा जारी प्रदर्शनों और तेलंगाना राज्य पुलिस बल के बटालियन कांस्टेबलों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।हाल ही में सिकंदराबाद में एक...
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