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उपासना स्थल अधिनियम और देश की मस्जिदों में मंदिरों को ढूंढने की कवायद पर हर्ष मंदर के निबंध का दूसरा भाग. पहली क़िस्त
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का ‘नए विवाद पैदा करने और पुराने विवादों को उठाने का इरादा नहीं है, जिन्हें लोग लंबे समय से भूल चुके हैं.’ इसके बजाय, ‘पूजा स्थलों के रूपांतरण के संबंध में समय-समय पर उठने वाले विवादों के मद्देनजर इन उपायों को अपनाना आवश्यक समझा, जो सांप्रदायिक माहौल को खराब करते हैं.’
लेकिन सभी दलों के गैर-भाजपा सांसदों ने इस प्रस्तावित कानून का जोरदार बचाव किया. मणिशंकर अय्यर ने उमा भारती को जवाब दिया. उन्होंने ‘हमें बताया कि जब वे वाराणसी गई थीं और उन्होंने एक मंदिर और एक मस्जिद को एक साथ देखा था, तो उन्हें ऐसा लगा कि मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है. उन्होंने इसे हिंदू धर्म के लिए अपमान माना. उनके अनुसार एक मुस्लिम राजा ने वहां एक मस्जिद बनवाई थी.
उन्होंने कहा, ‘केवल एक ईश्वर है’, जिसकी हम अलग-अलग तरीकों से पूजा करते हैं. यह एक त्रासदी है कि हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं. बहुत खून बहा है; हमने राष्ट्रपिता को भी मार डाला. उन्हें यकीन था कि अगर भगवान राम भी प्रकट होते हैं तो वे अपने अनुयायियों को बेघर लोगों के लिए हजारों आश्रय बनाने का निर्देश देंगे.’
उन्होंने कहा, ‘आज सवाल हिंदू-मुस्लिम का नहीं है, न ही मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे का है. आज मुद्दा हमारे संविधान का है. मुद्दा उस भारत को बचाने का है, जिसकी आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक साथ लड़े थे…’ ऐसा कानून ज़रूरी था ‘क्योंकि भारत कई धार्मिक संप्रदायों के लोगों का घर है. हमारा देश एक बग़ीचे की तरह है’ जिसमें ‘एक नहीं बल्कि सभी फूलों को खिलने का मौका दिया जाएगा.’ उन्होंने कहा कि ‘यह देश मंदिर या मस्जिद जैसे तुच्छ मुद्दों पर झगड़ा नहीं कर सकता.
न्यायाधीशों ने कहा कि ‘अदालत आज कानून की अदालत में हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ मुगल शासकों की कार्रवाइयों से उत्पन्न दावों पर विचार नहीं कर सकती. किसी भी व्यक्ति के लिए जो किसी भी प्राचीन शासकों की कार्रवाइयों के खिलाफ सांत्वना या सहारा चाहता है, कानून इसका उत्तर नहीं है…’
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