मोदी सरकार ने लोकसभा में 'एक देश-एक चुनाव' वाला बिल पेश कर दिया है. सरकार इस बिल को संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेज सकती है. एक देश-एक चुनाव के लिए सरकार दो बिल लेकर आई है. एक बिल संविधान संशोधन है जबकि दूसरा बिल जम्मू-कश्मीर और दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने से जुड़ा है.
मोदी सरकार जिस ' एक देश-एक चुनाव ' की बात सालों से करती आ रही थी, अब उसे अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है. सरकार ने एक देश-एक चुनाव वाला बिल लोकसभा में मंगलवार को पेश कर दिया. कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी. अब इस बिल को सरकार संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेज सकती है. एक देश-एक चुनाव के लिए सरकार दो बिल लेकर आई है. एक बिल संविधान संशोधन है. जबकि, दूसरा बिल जम्मू-कश्मीर और दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कराने से जुड़ा है.
15 ऐसी पार्टियां थीं, जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था.जेडीयू और एलजेपी ने एक देश, एक चुनाव का ये कहते हुए समर्थन किया था कि इससे समय और पैसे की बचत हो सकेगी. टीडीपी ने कोई जवाब नहीं दिया था. हालांकि, 2018 में लॉ कमीशन के सामने टीडीपी ने ये तर्क दिया था कि इससे संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और बसपा समेत 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया था.
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