केंद्र सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया। विपक्ष ने दोनों विधेयकों को लेकर तीखा विरोध किया और मतविभाजन कर अपना असहमति जताया।
केंद्र सरकार ने विपक्ष ी दलों के भारी विरोध के बीच 'एक देश, एक चुनाव' से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक और इससे जुड़े एक अन्य विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया। विपक्ष ने मतविभाजन करा अपने इरादे साफ कर दिए। विपक्ष के 198 मतों के मुकाबले 269 सदस्यों का समर्थन हासिल कर सरकार ने विधेयक पेश करने में सफलता हासिल कर ली। मगर संविधान संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत जुटाने की चुनौती को देखते हुए 'एक देश, एक चुनाव' से संबंधित 129वें संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति में भेजने की हामी भर
दी। केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक भी पेश लोकसभा में 129वें संशोधन विधेयक के साथ केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया जिसमें तीन केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ कराने का प्रावधान है। कानून मंत्री के दोनों विधेयकों को पेश करने का प्रस्ताव रखते ही विपक्ष ने विधायी और कानूनी सवालों की झड़ी लगाते हुए इसका तीखा विरोध शुरू कर दिया। विपक्ष की आशंकाओं को निराधार बताते हुए मेघवाल ने दावा किया कि प्रस्तावित विधेयक संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत पर हमला नहीं करता
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