देशभर में एक साथ चुनाव कराने की कवायद के तहत सरकार 16 दिसंबर को लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़े दो विधेयक पेश करने वाली है। मसौदा विधेयक में बताया गया है
कि एक साथ चुनाव कराना कई कारणों से जरूरी है। एक तो अलग-अलग चुनाव कराना बेहद खर्चीला है और पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है। मसौदे में यह भी कहा गया कि बार-बार चुनावों की वजह से विकास कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और और आम जनजीवन भी बाधित होता है। संसद के निचले सदन में एक देश-एक चुनाव से जुड़े संविधान विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य...
अधिसूचना जारी की जाएगी और अधिसूचना की उस तारीख को नियत तिथि कहा जाएगा। सदन का कार्यकाल उस नियत तिथि से पांच वर्ष का होगा। नियत तिथि के बाद और लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के खत्म होने पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। पूर्ण कार्यकाल के पहले भंग होने पर शेष अवधि के लिए ही होगा चुनाव विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा या विधानसभा के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग होने की स्थिति में...
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